रायपुर: साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ प्रशासन ने कमर कस ली है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में जश्न के नाम पर होने वाली अराजकता और शोर-शराबे को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। 31 दिसंबर की रात होने वाले आयोजनों के लिए पुलिस और नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रात 12 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है कि सभी होटल, क्लब और निजी पार्टियों में लाउडस्पीकर और डीजे (DJ) का उपयोग रात 12 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयोजकों को तय सीमा के भीतर ही म्यूजिक सिस्टम बजाने की अनुमति होगी। बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों के उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।
‘नो टॉलरेंस’ मोड में रहेगी पुलिस (ड्रंक एंड ड्राइव पर नजर)
हुड़दंग और सड़क हादसों को रोकने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है शहर के मुख्य चौकों पर ब्रेथ एनालाइजर (Breathalyzer) के साथ पुलिस तैनात रहेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियाँ तुरंत जब्त की जाएंगी और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। पीसीआर वैन और बाइक सवार पुलिस टीमें देर रात तक कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर गश्त करेंगी। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील पॉइंट्स पर सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से सीधी नजर रखी जाएगी।
प्रशासन द्वारा पार्टी आयोजित करने वाले होटलों और क्लबों के लिए नियम अनिवार्य किए गए हैं:
सभी कार्यक्रमों में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे और निजी सुरक्षा गार्ड (Bouncers) होने चाहिए। पार्टी में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के सेवन या वितरण पर आयोजक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा हॉल या मैदान की क्षमता से अधिक टिकट बेचना या लोगों को प्रवेश देना अवैध माना जाएगा।
